ओबीसी संयोजन समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य
1. देश के उत्यान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी एस.सी., एस.टी. की तरह ही ओबीसी सुरक्षा कानून लागू कर सुरक्षा प्रदान किया जाए ।
2. भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रावधानित 27% आरक्षण को तत्काल लागू कर ओ.बी.सी. को भी एस.सी., एस.टी., सामान्य वर्ग की तरह ही न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, व्यापार उद्योग, शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति सहित सभी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व (हिस्सेदारी) दिया जाए।
3. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निवासरत पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को पांचवी अनुसूची में शामिल करते हुए पेशा कानून के दायरे में शामिल किया जाए।
4. लैटरल एंट्री (बैंक डोर भर्ती) पर तत्काल रोक लगाई जावे अन्यथा की स्थिति में लैटरल एंट्री में भी ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जायें।
5. समिति के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में जातिवार जनगणना कराया जाए।
6. मंडल कमीशन के सभी अनुशंसाओं को लागू करें।
7. क्रीमीलेयर व निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जावे।
सत्य ही ओबीसी के गौरवशाली ऐतिहास को बनाए रखने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना!